UPI Transaction : क्या 2000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ेक्शन पर लगेगा टैक्स? सरकार का जवाब आया

UPI Transaction : सरकार ने 2000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ेक्शन पर 18% GST लगाए जाने की ख़बरों का खंडन किया है. पिछले कुछ समय से मीडिया में ऐसी ख़बरें आ रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि 2000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ेक्शन पर 18% GST लगाया जाएगा. अब वित्त मंत्रालय ने इसका खंडन किया है. वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ेक्शन पर GST लगाने की कोई योजना नहीं है.UPI Transaction
वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि 2000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ेक्शन की ख़बरें ग़लत हैं. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है. सरकार ने कहा कि उनका उद्देश्य UPI को बढ़ावा देना है. UPI को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना लागू है. इसका उद्देश्य कम मूल्य के UPI पेमेंट को प्रोत्साहित करना है. इसका मतलब है कि UPI ट्रांज़ेक्शन पर कोई GST नहीं लगेगा.UPI Transaction

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी केवल कुछ खास डिवाइस जैसे क्रेडिट कार्ड आदि के जरिए किए जाने वाले भुगतान पर लागू मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर ही लगाया जाता है। साल 2020 से सीबीडीटी ने पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर हटा दिया है। ऐसे में यूपीआई में ट्रांजैक्शन पर कोई एमडीआर नहीं लगता। इसका मतलब है कि ऐसे ट्रांजैक्शन पर कोई जीएसटी नहीं लगता।UPI Transaction










